Mukhya Mantri Shramik Seva Prasuti Yojana (MMPSY) क्या है?

गांव और शहरी क्षेत्र में रहने वाली सभी Registered असंगठित मजदूर महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने Mukhya Mantri Shramik Seva Prasuti Yojana (MMPSY) 2019 की शुरुवात की है। जिसके अंतर्गत अब पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं की pregnancy के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार करेगी।

कब से लागू होगी MMPSY Yojana 2019?

प्रदेश सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना 1 अप्रैल से प्रभावशील कर दी गयी है अर्थात 1 April 2019 के बाद गर्भ धारण करने वाली कोई भी श्रमिक महिला इसका लाभ उठा सकती है।

किस तरह से मिलेगा MMPSY Yojana का लाभ?

Mukhya mantri Shramik Seva Prasuti Yoajan के अंतर्गत 16 हजार रुपए की रकम श्रमिक महिलाओं को दो किश्तों में दी जाएगी। पहली 4 हजार रुपए की क़िस्त मिलेगी जो गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में regular checkup यानी अंतिम तिमाही तक registered चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व 4 जांच कराने पर मिलेगी।

जबकि दूसरी 12 हजार रुपए की क़िस्त सरकारी अस्पताल में प्रसव होने तथा शिशु का संस्थागत जन्म के बाद पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना का उद्देश्य क्या है?

MMPSY योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान करना एवं सुरक्षित प्रसव तथा गर्भवती एवं बच्चे का जन्म के बाद टीकाकरण करने के साथ जच्च्चा एवं बच्चा स्वास्थ्य के लिए नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

जननी सुरक्षा योजना लाभार्थियों को भी मिलेगा लाभ

इस योजाना के भीतर केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहला गर्भधारण करने पर पात्र लाभार्थी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रुपए की क़िस्त का भुगतान होगा। शेष एक हजार रुपए लाभार्थी को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से दिए जाएंगे।

दूसरे गर्भधारण पर लाभार्थी को पहली क़िस्त में चार हजार रुपए की पूरी राशि का भुगतान Mukhya mantri shramik seva prasuti Yojana से ही किया जाएगा। प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तिसरी किश्त की दो हजार रुपए की क़िस्त बच्चे का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद दी जाएगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का निम्न लिखित पात्रता रखना अनिवार्य हैl

  1. 18 वर्ष से अधिक Age की पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार गर्भवती महिलाएं
  2. Government Hospital में प्रसव कराने और Maximum दो जीवित बच्चो को जन्म देने वाली महिलाये।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज?

  1. लाभार्थी को लाभ लेने के लिये असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड, पंजीयन क्रमांक, शासकीय संस्था में प्रसव का प्रमाणपत्र
  2. Maximum दो जीवित जन्म वाले प्रसव का एएनएम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड
  3. आधारकार्ड की छायाप्रति,
  4. संबद्ध बैंक खाते की पास-बुक फोटोकॉपी देना होगी।
  5. राशि आधार संबद्ध बैंक खाते में जमा होगी।
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