Income tax Department, Pan Card बनाने वाले Vles पर करेगा कठोर कार्यवाही

अगर आप Pan Card बनाने का काम करते हैं या आप ने कुछ साल पहले पैन कार्ड बनाने का कार्य किया है तो Income tax department के इस नियम का पालन करना आपके लिए अनिवार्य है अन्यथा आप पर Income tax Department द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

Income Tax Department Pan Card बनाने वालो पर क्यों कर रहा कार्यवाही

दोस्तों भारत में पैन कार्ड बनाने के लिए दो एजेंसी काम करती हैं जिसमें पहली है NSDL और दूसरी UTITSL , इन्हीं दोनों में से किसी से आप पैन कार्ड बनाने का कार्य कर पाते हैं और अगर आपने पैन कार्ड  फॉर्म CSC या अन्य सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ONLINE भर कर बनाया है और Pan Card का फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आपके पास उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है तो यह डॉक्यूमेंट आपको NSDL से बनाए पैन कार्ड की स्थिति में NSDL के ऑफिस भेजनी होगी और UTITSL से बनाएं पैन कार्ड की स्थिति में UTITSL के ऑफिस में भेजना अनिवार्य है अन्यथा Income Tax Department सरकारी कागजो को छुपाने रोके रखने के लिए आप पर कार्यवाही कर सकता है ।

NSDL PAN ने दी CSC/ VLE को चेतावनी ।

प्रिय VLEs,

जैसा कि आपको निर्देशित है कि NSDL पैन कार्ड के मामले में आवेदन की मूल प्रति को NSDL के पते पर भेजना होता है. जबकि बहुत से VLEs का डाक्यूमेंट्स अभी तक NSDL के पते पर प्राप्त नहीं हुआ है.

परिणामस्वरूप सम्बंधित के खिलाफ आयकर विभाग का महत्वपूर्ण दस्तावेज रोके रखने का दोषी करार देते हुये वैधानिक क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

आज्ञा से
CSC-SPV

केवल CSC से काम करने वाले के लिए नहीं अगर आप भारत में किसी भी पोर्टल या किसी भी एजेंसी के माध्यम से पैन कार्ड बनाने का कार्य करते हैं तो उसका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वह आपको कोरियर करना ही होगा । और इस चीज को बिलकुल भी अनदेखा ना करे

क्या UTI PAN में भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना होगा?

अगर आप PAPER LESS PAN CARD बनाते हैं यानी आप पैन कार्ड बनाने के दौरान कस्टमर का वेरिफिकेशन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के OTP के माध्यम से करते हैं तो आपको NSDL और UTI दोनों में फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने होंगे ।

लेकिन अगर आप PAN फॉर्म 49A को ऑफलाइन या ऑनलाइन FILL करते हैं या CSC अथवा किसी अन्य कंपनी के पोर्टल से PAN CARD बनाते है तो ऐसी स्थिति में आपको PAN फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना अनिवार्य हैै ।

नोट :- CSC या किसी कंपनी के माध्यम से बनांये गए सभी PAN फॉर्म को भरकर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना  अनिवार्य होता है 

NSDL में कहा भेजना होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट !

आपने पैन कार्ड NSDL के माध्यम से बनाया है तो इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको NSDL MAIN BRANCH में भेजने की आवश्यकता होगी ।

PAN/TDS Call Centre of Tax Information Network (TIN) managed by NSDL e-Gov

Address: – 4th Floor, Mantri Sterling,Plot No. 341, Survey No. 997 /8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411 016.

Tel: -. 020 – 27218080 (From 7.00 AM to 11.00 PM For All Days)

UTI में कहा भेजना होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट !

अगर आपने पैन कार्ड UTI के माध्यम से बनाया है तो इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको UTI MAIN BRANCH में भेजने की आवश्यकता होगी ।

UTI के लिए चार रीजन बनाए गए हैं इन रीजन में आपका जो नजदीकी पड़ता है वहां आप फिजिकल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं ।

1. PAN PDC Incharge – Mumbai region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur
NAVI MUMBAI – 400614

2. PAN PDC Incharge – Chennai region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
D-1, First Floor,
Thiru -Vi-Ka Industrial Estate,
Guindy ,
CHENNAI – 600032

3. PAN PDC Incharge – Kolkata region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
29, N. S. Road, Ground Floor,
Opp. Gilander House and Standard Chartered Bank,
KOLKATA – 700001

4. PAN PDC Incharge – New Delhi region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
1/28 Sunlight Building, Asaf Ali Road,
NEW DELHI -110002